HomeHimachalMandiमंडी में 12 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू,...

मंडी में 12 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, रैली व लाउडस्पीकर पर रोक

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 12 अप्रैल को आयोजित होने वाली एनडीए एंड एनए (1) तथा सीडीएस (1), 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उपमंडल दण्डाधिकारी मंडी रुपिंदर कौर ने चार परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

मंडी : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 12 अप्रैल को आयोजित होने वाली एनडीए एंड एनए (1) तथा सीडीएस (1), 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उपमंडल दण्डाधिकारी मंडी रुपिंदर कौर ने चार परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी (उप केंद्र-001), वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी (उप केंद्र-002), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (गर्ल्स) मंडी (उप केंद्र-003) तथा आईटीआई मंडी (उप केंद्र-004) के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ये भी पढ़ें:  हिमाचल : जेल में बंद पति को चिट्टा देने पहुंच गई पत्नी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

आदेशों के तहत परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के प्रयोग, निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

Aapki Baat News Desk
Aapki Baat News Desk
"आपकी बात न्यूज़" एक लोकप्रिय हिंदी समाचार प्लेटफॉर्म है, जो राजनीति, समसामयिक घटनाओं, मनोरंजन, खेल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ताजे अपडेट्स प्रदान करता है।

Latest Articles

Explore More