पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने ND&PS के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र कुशल सिंह निवासी गांव जिसकून, पोस्ट ऑफिस जाखा, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला पर दोष साबित होने पर यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 25 मार्च 2018 को आरोपी कुलदीप सिंह को उसके किराये के कमरे से 326 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। इस संबंध में पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच एचसी खजान सिंह द्वारा की गई।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों, जिरह और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
