शिमला : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्त, एसडीएम, जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को अपने-अपने मुख्यालय नहीं छोड़ने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई न हो।
इसी क्रम में आज दोपहर 3:30 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची प्रेस वार्ता कर पंचायत चुनाव के शेड्यूल का एलान करेंगे। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तारीख और मतदान कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 31 मई 2026 से पहले पंचायत और शहरी निकायों का गठन किया जाना है, जिसे लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाने की तैयारी है। इसके तहत 3758 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, जिला परिषद वार्ड और बीडीसी सदस्यों के लिए मतदान होगा। शहरी निकायों के संदर्भ में 74 में से 53 निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। शिमला का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि कुछ निकायों में आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हुआ है और कुछ का हाल ही में गठन हुआ है, ऐसे में उन निकायों में चुनाव बाद में करवाए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।