सोलन : जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 9 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोेजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि 9 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 9 मई, 2026 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन अथवा जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस अदालत में मामला विचाराधीन है, में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कम्पाउंडेबल अपराध, चैक बाउंस मामले, वाहन चालान मामले और धन वसूली इत्यादि मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम मामले, श्रम विभाग, बिजली और पानी के बिल तथा वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, का निपटारा भी लोक अदालत में किया जाएगा।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत में समय तथा धन की बचत होती है और न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता। पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।