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माल रोड सोलन पर शाम के समय वाहनों की आवाजाही पर रोक, 30 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश

जारी आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117, सड़क नियमन नियम 1999 के नियम 15 और 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 और 196 में निहित शक्तियों के तहत लागू किए गए हैं।

सोलन : आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने माल रोड पर वाहनों की आवाजाही को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत 2 मार्च 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से रात 8:00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस अड्डे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117, सड़क नियमन नियम 1999 के नियम 15 और 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 और 196 में निहित शक्तियों के तहत लागू किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य इस अवधि के दौरान पैदल आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाना है। हालांकि, यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहनों और कचरा वाहनों पर लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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