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सरकार ने जारी किया पंचायतों के डिलिमिटेशन का शेड्यूल, 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर

सरकार और पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न कराए जा सकें। पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब 31 मार्च पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही चुनावी समीकरण पूरी तरह स्पष्ट होंगे।

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शिमला : हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार ने डिलिमिटेशन (पुनर्सीमांकन) का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी तक डिलिमिटेशन प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 27 फरवरी तक सात दिनों की अवधि में जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।

प्राप्त आपत्तियों के आधार पर 2 मार्च तक डिलिमिटेशन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। किसी पक्ष को निर्णय पर असहमति होती है तो 11 मार्च तक अपील दायर की जा सकेगी। अपील प्राप्त होने के बाद मंडलीय आयुक्त द्वारा सात दिनों के भीतर सुनवाई की जाएगी। अपीलों के निपटारे के बाद 20 मार्च तक सीमांकन का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। शेड्यूल के अनुसार 31 मार्च तक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा।

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आरक्षण रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। सरकार और पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न कराए जा सकें। पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब 31 मार्च पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही चुनावी समीकरण पूरी तरह स्पष्ट होंगे।

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