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सीएचसी दौलतपुर चौक के समीप एनएमटी रोड पर वाहनों की आवाजाही 15 दिनों के लिए रहेगी बंद, आदेश जारी

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं।

ऊना : उपमंडल गगरेट के अंतर्गत सीएचसी दौलतपुर चौक के समीप एनएमटी रोड़ (किलोमीटर 66/700 से 66/900) 6 से 20 सितंबर (15 दिन) तक यातायात के लिए अस्थाई तौर पर बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग का आधा हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा।

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

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