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DC के आदेश: धारटटोह-द्रोबड़-सरयन घाटी सड़क पर 10 फरवरी तक बंद रहेगी आवाजाही

इस अवधि में इस सड़क पर केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।

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बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि सदर उपमंडल के धारटटोह-द्रोबड़-सरयन घाटी सड़क की आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 10 फरवरी, 2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस सड़क पर केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।

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