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सिरमौर में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का समझौते से होगा निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने बताया कि 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालतों में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे।

नाहन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में इन श्रेणियों के लंबित मामले हैं, वह अपने केस लोक अदालत में लगवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, यदि वह अपना मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर के दूरभाष नंबर 01702-224527 पर संपर्क कर सकता है।

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उन्होंने बताया कि उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन 01702-224527, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति पांवटा साहिब 01702-222179, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ 01799-221377 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति शिलाई 01704-292531 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर की ईमेल secy-dlsa-sir-hp@gov.in पर भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण NALSA (https://nalsa.gov.in/) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 01702-224749 पर भी संपर्क किया जा सकता है अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ईपे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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