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पांवटा साहिब में दिन के समय खनन वाहनों की एंट्री बैन, अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक ही आवाजाही, आदेश जारी

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, टिपर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे भारी वाहनों की दिन के समय आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए...

नाहन : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, टिपर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे भारी वाहनों की दिन के समय आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए इन वाहनों को केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही चलने की अनुमति दी है। यह निर्णय आम लोगों को हो रही असुविधा और दिन में बढ़ते यातायात दबाव के कारण लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में 1 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में एसडीएम पांवटा साहिब और पुलिस थाना पांवटा साहिब के एसएचओ ने अवगत करवाया था कि स्टोन क्रशर इकाइयों से निकलने वाले खनन सामग्री के वाहनों की दिन में भारी आवाजाही से लोगों को परेशानी हो रही है और ट्रैफिक प्रबंधन के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और वाहनों की आवाजाही को रात के समय तक सीमित करने का निर्णय लिया गया।

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जारी आदेश के अनुसार बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा और गोजर अडयान, विश्वकर्मा से देवीनगर, कुंजा मतरालियों और रामपुर घाट मार्ग और बाता ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक के बीच दिन में खनन सामग्री वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन मार्गों पर केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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