HomeHimachalShimlaपेट्रोल-डीजल पर सेस को राज्यपाल की मंजूरी, अधिकतम 5 रुपये तक लगा...

पेट्रोल-डीजल पर सेस को राज्यपाल की मंजूरी, अधिकतम 5 रुपये तक लगा सकेगी सरकार

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

शिमला : राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवाओं के हित में उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार अब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर अनाथ और विधवा उपकर वसूल करेगी।

यह उपकर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रतिलीटर निर्धारित की गई है। इस उपकर से प्राप्त होने वाली पूरी राशि को विशेष रूप से गठित अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा किया जाएगा। एकत्रित की गई राशि का उपयोग विशेष रूप से राज्य के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:  सिरमौर से अखिलेश का तंज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ बन सकती है तो ‘सनातन सड़क योजना’ क्यों नहीं?

राज्यपाल ने 12 अप्रैल, 2026 को इस संशोधन विधेयक (2026 का अधिनियम संख्यांक 11) को अपनी अनुमति प्रदान की। विधि विभाग द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नया कानून हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है।

Aapki Baat News Desk
Aapki Baat News Desk
"आपकी बात न्यूज़" एक लोकप्रिय हिंदी समाचार प्लेटफॉर्म है, जो राजनीति, समसामयिक घटनाओं, मनोरंजन, खेल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ताजे अपडेट्स प्रदान करता है।

Latest Articles

Explore More