बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार उन ग्राम पंचायतों की अनुपूरक मतदाता सूची, जो पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हुई हैं तथा जिनकी मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के संदर्भ में प्रपत्र-15 जारी किया जा चुका था, का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।
राहुल कुमार ने बताया कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया है, तो वह प्रारूप-2, 3 व 4 भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, जिला बिलासपुर तथा जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस के दौरान कार्यालय समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक ही जारी रहेगी, इसके उपरांत जिला में अनुपूरक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। उपायुक्त ने यह भी अवगत कराया गया है कि वोट बनवाने के लिए आवेदन व्यक्तिगत या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक साथ बल्क में किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।