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सिरमौर में नशीली दवाओं के तस्कर को 12 साल का कठोर कारावास, पढ़ें क्या है पूरा मामला

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

नाहन : जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के दोषी नासिर मोहम्मद पुत्र जाफरदीन निवासी गांव मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब को NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत 12 वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 20 जुलाई 2020 का है। जिला के पुलिस थाना पांवटा साहिब में गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नासिर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल पर हथिनी कुंड की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आ रहा है, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित दवाएं बरामद हो सकती हैं।

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इस सूचना पर पुलिस टीम ने बहराल बैरियर पर नाका लगाया। इसी बीच एक काले रंग की बाइक कलेसर (हरियाणा) की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका।

इस दौरान बाइक के बाईं तरफ हैंडल पर एक नीले रंग का पॉलीथीन का कैरी बैग लटका था। तलाशी लेने पर इस बैग के अंदर से 12 काले रंग के पॉलीथीन के पैकेट मिले। इन अलग-अलग पैकेटों से पुलिस ने कुल 1800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए।

इस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया।

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जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नासिर मोहम्मद को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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