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मामूली विवाद के बीच व्यक्ति की लात-घुसों से धुनाई, उपचार के कई दिन बाद पीड़ित की मौत, हत्या के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार

मामले में उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब गत दिवस 15 फरवरी को भूरा राम की मारपीट में लगी चोटों के कारण मौत हो गई. लिहाजा, मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में बीएनएस की धारा 103 को भी शामिल कर लिया है.

पांवटा साहिब|
हिमाचल प्रदेश में मामूली विवाद के बीच पति-पत्नी ने एक व्यक्ति की ऐसी बेहरमी से पिटाई कर दी कि कई दिन चले उपचार के बाद अब पीड़ित ने दम तोड़ दिया. लिहाजा, पुलिस ने मामले में हत्या की धारा को शामिल कर आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला जिला सिरमौर के पांवटा साहिब पुलिस थाना से जुड़ा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2025 को कलावती पत्नी भूरा राम निवासी गांव खारा, डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई कि 22 जनवरी को जब यह अपनी पशुशाला में मौजूद थी, तो इसी बीच वहां उसके जेठ का लड़का सोमचंद और उसकी पत्नी नेहा आई और दोनों उसके साथ बहसबाजी करने लग गए. साथ ही कहने लगे कि तुमने हमारी डोल (खेत के किनारे मिट्टी से बनाई गई बाउंड्री) फाड़ दी है. कुछ देर बाद कलावती का पति भूरा राम भी वहां पहुंच गया.

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शिकायकर्ता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान सोमचंद और उसकी पत्नी नेहा ने उसके पति के साथ लात मुक्कों से मारपीट की. इस पर भूरा राम का घायल हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे पांवटा साहिब से नाहन रेफर कर दिया, लेकिन यहां से भी भूरा राम को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था.

इस शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया था. उधर पीजीआई से डिस्चार्ज होने के बाद पीड़ित भूरा राम घर पर ही था, लेकिन इसी बीच मामले में उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब गत दिवस 15 फरवरी को भूरा राम की मारपीट में लगी चोटों के कारण मौत हो गई. लिहाजा, मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में बीएनएस की धारा 103 को भी शामिल कर लिया है.

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पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी सोमचंद (34) निवासी गांव खारा, डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब और नेहा (28) पत्नी सोमदत्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. मामले में तफ्तीश जारी है.

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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