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सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियार का प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस ने तुरंत लिया संज्ञान, आर्म्स एक्ट में केस

सोशल मीडिया पर थार गाड़ी के अंदर पिस्टलनुमा हथियार का प्रदर्शन करने की पोस्ट वायरल होने के बाद बद्दी पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।

नालागढ़ : सोशल मीडिया पर थार गाड़ी के अंदर पिस्टलनुमा हथियार का प्रदर्शन करने की पोस्ट वायरल होने के बाद बद्दी पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।

पुलिस थाना नालागढ़ में 17 अक्टूबर 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 30 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। वायरल पोस्ट में अनिल कुमार उर्फ लक्की सल्लेवाल तीन अन्य युवकों के साथ गाड़ी के अंदर हथियारों का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है।

पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया अकाउंट पर सरेआम हथियारों का प्रदर्शन करना गैर-कानूनी कृत्य है। इस तरह की गतिविधियों से समाज में भय का माहौल पैदा होने और युवा वर्ग के अपराध की राह पर चलने के लिए दुष्प्रेरित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने मामले का त्वरित संज्ञान लिया और केस दर्ज किया।

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एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस मामले के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने नागरिकों और युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों का प्रदर्शन न करें, भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने से बचें और अपुष्ट सूचनाओं व अफवाहों को बढ़ावा न दें।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई जारी है।

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Crime Desk Himachal
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