पुलिस कांस्टेबल भर्ती : अभ्यर्थी क्या साथ लाएं क्या नहीं, इन निर्देशों का करें पालन

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा को रद्द कर उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है. यदि जिला पुलिस भर्ती कमेटी को आवश्यक लगेगा, तो अभ्यर्थी का डोप टेस्ट भी करवाया जा सकता है.

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नाहन|
जिला सिरमौर में होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुलिस ने शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यार्थियों के लिए कुछ उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला पुलिस ने भर्ती करवाने का प्रलोभन देने वाले शातिरों से सावधान रहने की भी अपील की है.

शेड्यूल के मुताबिक जिला सिरमौर में पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक किया जाएगा. पुलिस विभाग के मुताबिक यदि कोई आपको पैसे देकर या अन्य किसी तरीके से किसी भी प्रकार की मांग करके पुलिस में भर्ती करवाने का प्रलोभन देता है, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल नंबर 01702-222522 व 01702-222223 पर दे सकते हैं.

सभी अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां, 2 वर्तमान पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हिमाचली बोनाफाइड की असल प्रति, दसवीं और जमा दो का सर्टिफिकेट (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए), यदि किसी ने रिजर्व कैटागिरी से आवेदन किया है, तो उसका असल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर कार्ड या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र व उसकी प्रतिलिपि अपने साथ अवश्य लाएं.

अभ्यर्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का कीमती सामान न लाएं. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने साथ लाए सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा. अभिभावकगण को ग्राउंड के अंदर जाने की मनाही होगी. अभ्यर्थी को पुलिस भर्ती ग्राउंड में मोबाइल अंदर ले जाने की मनाही होगी.

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा को रद्द कर उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है. यदि जिला पुलिस भर्ती कमेटी को आवश्यक लगेगा, तो अभ्यर्थी का डोप टेस्ट भी करवाया जा सकता है.

एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि 11 से 14 फरवरी तक महिला और 15 से 20 फरवरी तक पुरुषों की रोल नंबर वार शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है. ये भर्ती प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी. उन्होंने अभ्यार्थियों से अपील की कि भर्ती के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें.