बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमंडल की दधोल-जरोडा सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 27 फरवरी तक बंद रखी जाएगी।

इसके अतिरिक्त डीसी ने झंडूता उपमंडल के अंतर्गत भल्लू से बलघाड़, राहियां-अमरपुर-हडसर-घुमारवीं सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए। उन्होंने राहियां-अमरपुर-हडसर-घुमारवीं रुट के वाहनों को बरठीं-पनोल-झंडूता सडक और भल्लू से बलघाड रोड़ के यातायात को वाया मलारीकलां-मांडवा-झंडूता सड़क और बरठीं-सुन्हाणी वाया पनौल सड़क का उपयोग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि इन सड़कों के मरम्मत कार्य के दौरान केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।



