बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मंडल झंडूता के अंतर्गत राहियां-अमरपुर-हड़सर-घुमारवीं सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 20 अप्रैल तक बंद रहेगी।
जारी आदेश में इस दौरान सभी वाहनों को वाया बरठीं-पनौल से झंडूता सड़क और भल्लू से बिल्लौरा सड़क मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है। उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान इस सड़क मार्ग पर केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।
