बिलासपुर : त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बाजार में वस्तुओं की सही मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग, बिलासपुर ने जिला में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया है।
अभियान के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिलासपुर प्रवीण सीउटा ने बताया कि अभियान के दौरान मिठाई एवं आभूषण विक्रेताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं की शुद्ध मात्रा के अनुसार ही सामान उपलब्ध करवाएं।
मिठाई बेचते समय डिब्बे अथवा पैकिंग का वजन मिठाई के शुद्ध वजन में शामिल न किया जाए। इसी प्रकार आभूषणों की बिक्री के दौरान डिब्बे अथवा पैकिंग का वजन जोड़कर उपभोक्ताओं से भुगतान न लिया जाए तथा आभूषणों की वास्तविक शुद्ध मात्रा और लागू मानकों के अनुरूप ही बिलिंग सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर आवश्यक घोषणाएं प्रदर्शित न करने, पैकबंद वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं का अनुपालन न करने तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलने जैसी अनियमितताओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों को निर्धारित एमआरपी का सख्ती से पालन करने तथा किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि न वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 249 निरीक्षण किए गए हैं और 73 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रतिष्ठानों में पाई गई संभावित अनियमितताओं के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उल्लंघन की पुष्टि होने तथा संबंधित पक्ष को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद जुर्माना एवं अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अभियान के अंतर्गत मिठाई की दुकानों, पेट्रोलियम डीलरों, उचित मूल्य की दुकानों, किराना दुकानों, हार्डवेयर स्टोर, दूध एवं डेयरी विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं तथा जिले के थोक व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।
सहायक नियंत्रक ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सही मात्रा में वस्तुओं की बिक्री करें, निर्धारित एमआरपी का पालन करें, आवश्यक घोषणाएं सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की अनुचित व्यापारिक गतिविधि से बचें।
उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि यदि किसी व्यापारी द्वारा कम मात्रा में वस्तु देने, मिठाई के वजन में डिब्बे का वजन शामिल करने, आभूषणों के वजन में पैकिंग का वजन जोड़ने, एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने अथवा अन्य किसी अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग के समक्ष दर्ज करवाएं।
उपभोक्ता अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915, मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन 1100 अथवा सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221715 पर दर्ज करवा सकते हैं। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

