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DC चंबा के आदेश: मैहला घार के समीप वाहनों की आवाजाही 31 मई तक अस्थायी रूप से होगी नियंत्रित

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए चक्की-चंबा-भरमौर मार्ग के अंतर्गत मैहला घार में जारी भूस्खलन रोकथाम (लैंडस्लाइड मिटिगेशन) कार्यों के दृष्टिगत जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मई तक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं।

चंबा : जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए चक्की-चंबा-भरमौर मार्ग के अंतर्गत मैहला घार में जारी भूस्खलन रोकथाम (लैंडस्लाइड मिटिगेशन) कार्यों के दृष्टिगत जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मई तक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मई 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रति घंटे 25 से 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोककर (होल्ड कर) यातायात नियंत्रित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चंबा द्वारा सूचित किए जाने तथा लैंडस्लाइड मिटिगेशन से संबंधित जारी कार्यों के दौरान जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं से संबंधित एंबुलेंस, अग्निशमन तथा पुलिस वाहनों के परिचालन के दौरान उन्हें बिना किसी विलंब के आवागमन की अनुमति रहेगी।

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Aapki Baat News Desk
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