शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च, 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया. इसी तरह चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों (कंटिन्जेंट पेड वर्कर्स) को भी इसी तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को पूर्व में आवंटित 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी, 210 मेगावाट की लूहरी चरण-1 और 66 मेगावाट की धौलसिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं और एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट की डूगर और 180 मेगावाट क्षमता की बैरा स्यूल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया.
बैठक में सुन्नी, लूहरी चरण-1, धौलसिद्ध और डूगर परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने को स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा बैरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल, बिलासपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्वाहण में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. इसके साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल, हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और जिला मंडी के नागरिक अस्पताल सुन्दरनगर में निर्माणधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों (विंग) के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई.
बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) के मानदेय (स्टाइपेंड) को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की. समिति ने सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है. इन तीन नए वर्गों को शामिल करने के बाद निःशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी.
मंत्रिमंडल ने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की. उप-समिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है.
मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुर्ननीलामी करने को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल, मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध (मैनेजमेंट सेवा कांट्रेक्ट) करने को अनुमति प्रदान की, जिससे राज्य को प्रतिमाह 1.77 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित होगी. प्रतिस्पर्धी ई-नालामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया संचालक चयनित होने तक संपत्ति को क्षरण से बचाया जा सकेगा.
बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया. यह चार्जिंग स्टेशन विश्राम गृहों, परिधि गृहों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के परिसरों में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों और उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे.
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट, 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया, जिनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल हैं. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोकना है, जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने की स्वीकृति प्रदान की.