HomeHimachalMandiनिर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 28 फरवरी तक नहीं कराने पर...

निर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 28 फरवरी तक नहीं कराने पर अटक सकते हैं लाभ

श्रमिक अपनी ई-केवाईसी नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय अथवा उप-कार्यालय में करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

मंडी : हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी पूर्ण न होने की स्थिति में बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित दावों के निपटारे एवं भुगतान में विलंब अथवा अस्वीकृति हो सकती है।

जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने बताया कि शिक्षक सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन, विवाह सहायता सहित बोर्ड की अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। उन्होंने सभी लाभार्थी श्रमिकों से समय रहते ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि श्रमिक अपनी ई-केवाईसी नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय अथवा उप-कार्यालय में करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:  हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त, गाड़ियां मलबे में दबीं, खाई में गिरी एंबुलेंस
Hitesh Sharma
Hitesh Sharmahttps://aapkibaatnews.com
हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

Latest Articles

Explore More