
नाहन :जिला सिरमौर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं, जिसके लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं विभागीय वैबसाइट http://emerginghimachal.hp.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से 22 सितम्बर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर शमशेर सिंह ने बताया कि विकास खंड नाहन की ग्राम पंचायत कालाअंब के गांव नागल सुकेती के वार्ड नंबर-7, विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भैला के ग्राम भैला के वार्ड नंबर-5, ग्राम पंचायत पातलियों के ग्राम मालवा काटन, ग्राम पंचायत खोदरी माजरी के ग्राम गोज्जर और ग्राम पंचायत कलाथा बढाना के ग्राम कलाथा के वार्ड नंबर-6, विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत कोटी उतरऊ के ग्राम धार के वार्ड नंबर-3, विकास खंड संगडाह की ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड़ के ग्राम गतलोग, ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा के ग्राम ब्योंग टटवा में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ, मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य का सांसद अथवा विधायक व स्थानीय निकायों में से किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर या दूरभाष नंबर 01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते हैं।






