नाहन : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, टिपर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे भारी वाहनों की दिन के समय आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए इन वाहनों को केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही चलने की अनुमति दी है। यह निर्णय आम लोगों को हो रही असुविधा और दिन में बढ़ते यातायात दबाव के कारण लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में 1 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में एसडीएम पांवटा साहिब और पुलिस थाना पांवटा साहिब के एसएचओ ने अवगत करवाया था कि स्टोन क्रशर इकाइयों से निकलने वाले खनन सामग्री के वाहनों की दिन में भारी आवाजाही से लोगों को परेशानी हो रही है और ट्रैफिक प्रबंधन के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और वाहनों की आवाजाही को रात के समय तक सीमित करने का निर्णय लिया गया।
जारी आदेश के अनुसार बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा और गोजर अडयान, विश्वकर्मा से देवीनगर, कुंजा मतरालियों और रामपुर घाट मार्ग और बाता ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक के बीच दिन में खनन सामग्री वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन मार्गों पर केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



