शराब कारोबारी पर लगाया 24.77 लाख रुपये का कर व जुर्माना, राज्य कर एवं आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

विभाग ने कारोबारी को वैट अधिनियम के तहत नोटिस देकर 10 दिनों के भीतर ये राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने का आदेश जारी किया है. 

0

परवाणू/नाहन : राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग ने शराब के एक कारोबारी को 24.77 लाख रुपये का कर व जुर्माना ब्याज सहित जमा करवाने का नोटिस जारी किया है.

जानकारी के अनुसार परवाणू में ही एक शराब कारोबारी सरकार को कर दिए बगैर ही अपना कारोबार कर रहा था. लिहाजा, मामले की जांच के लिए विभाग के दक्षिण जोन के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने कमेटी गठित कर उक्त कारोबारी की फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए भूप राम शर्मा उपायुक्त राज्य कर व आबकारी (अलाइड टैक्सेस) प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के नेतृत्व में टीम सदस्य सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा व रीमा सूद को शामिल किया.

जांच के दौरान पाया कि फैक्ट्री में कारोबारी शराब उत्पादन का काम तो कर रहा है, लेकिन सरकार के देय कर को जमा नहीं करवा रहा है. इस पर उपायुक्त राज्य कर व आबकारी ने कारोबारी को वैट अधिनियम के तहत नोटिस देकर 10 दिनों के भीतर 24.77 लाख सरकारी खजाने में जमा करवाने का आदेश जारी किया है.

संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कारोबारी ने गलती स्वीकार की है और देय राशि को जमा कराने के लिए 10 दिन का समय मांगा है. उन्होंने सभी कारोबारियों से भी अपील करते हुए कहा कि वह अपना कर समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें. अन्यथा इस तरह की कार्रवाई भविष्य में अमल में लाई जाएगी.