Home Himachal Una उमराली-छेत्रां-ढिलवां सड़क पर वाहनों की आवाजाही 30 दिन के लिए बंद

उमराली-छेत्रां-ढिलवां सड़क पर वाहनों की आवाजाही 30 दिन के लिए बंद

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश संबंधित सड़क पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट निर्माण कार्यों को सुचारू और त्वरित करने को लेकर जारी किए हैं।

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ऊना : उपमंडल हरोली के तहत उमराली-छेत्रां-ढिलवां सड़क पर (किलोमीटर 0/000 से 2/400) यातायात 13 फरवरी से 14 मार्च तक बंद रहेगा। इस दौरान यातायात के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक को उमराली-लालूवाल-हीरां थड़ा-ढिलवां सड़क पर मोड़ा गया है।

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश संबंधित सड़क पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट निर्माण कार्यों को सुचारू और त्वरित करने को लेकर जारी किए हैं।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

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