सिरमौर में चरस तस्कर को साढ़े 12 साल का कठोर कारावास, पढ़ें क्या है पूरा मामला

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

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नाहन : जिला सिरमौर (नाहन) के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को साढ़े 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलवार को अदालत ने दोषी काबुल हुसैन निवासी गांव गुलाबगढ़, डाकघर कोटड़ी व्यास, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और 1.25 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

जिला न्यायवादी ने बताया कि ये मामला 13 अक्तूबर 2022 का है। पुलिस थाना माजरा में एक गुप्त सूचना मिली थी कि काबुल हुसैन नाम का व्यक्ति चरस की बिक्री में संलिप्त है और वह गुलाबगढ़ में चरस बेचने वाला है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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इस दौरान पुलिस को एक व्यक्ति गुलाबगढ़ स्कूल की ओर जाते हुए दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में एक कैरी बैग था। पुलिस टीम ने उसे जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर पुलिस टीम ने कैरी बैग के अंदर से 3.823 किलोग्राम चरस बरामद की।

इस पर आरोपी काबुल हुसैन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। तमाम दलीलों और अभियोजन पक्ष की ओर से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी काबुल हुसैन को अदालत ने दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।

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