पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने लाखों रुपये की राशि और चेक लूट मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों दोषी पड़ोसी राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। अदालत ने यह फैसला वर्ष 2016 में पांवटा साहिब में सामने आए मामले में सुनाया है।
अदालत ने दोषी धर्मपाल पुत्र वेद प्रकाश निवासी गांव व डाकघर साकरा, तहसील डॉड, जिला कैथल (हरियाणा) व राज कुमार उर्फ सूरज पुत्र प्रकाश निवासी गांव छोली, डाकघर व तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर (हरियाणा) और चंद्र भान पुत्र प्यारा राम निवासी गांव व डाकघर साकरा, तहसील डॉड, जिला कैथल (हरियाणा) को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत प्रत्येक दोषी को 6 महीने का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 379 व 120-बी के तहत प्रत्येक दोषी को 3-3 साल का कठोर कारावास और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, दोषी चंद्र भान को एमवी एक्ट 184 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास काटने के भी आदेश अदालत ने दिए है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता गौरव जैन पुत्र प्रकाश चंद निवासी गुन्नूघाट नाहन ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में 17 मार्च 2016 को शिकायत पत्र देकर उसके साढ़े 3 लाख रुपये से भरे बैग और चेक लूटने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
मामले की तफ्तीश तत्कालीन एएसआई देवी सिंह प्रभारी पुलिस चौकी माजरा द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान मुख्य साक्ष्य इकट्ठा करके उपरोक्त दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392, 308, 120-बी व 201 के तहत अदालत में चालान पेश किया गया। मामले में विचारण के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने आईपीसी 379 में शनिवार को तीनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।
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