पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने बुधवार को चूरापोस्त के आरोपी मुस्तकीन पुत्र शब्बीर अहमद निवासी गांव मगनपुरा, डाकघर बादशाहीबाग, तहसील बेहट, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मुस्तकीन को 4 साल का कठोर कारावास की सजा और 25000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी पांवटा साहिब जतिंद्र शर्मा ने की।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 25 जनवरी 2017 का है। हेड कांस्टेबल विकास कल्याण, एचएचसी सुखदेव सिंह, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, विपिन कुमार निजी गाड़ी में गश्त कर रहे थे। इसी बीच सुबह करीब सवा 6 बजे हेड कांस्टेबल विकास कल्याण भूपपुर में मौजूद थे, तो तिब्बती कालोनी की तरफ से एक मोटरसाइकिल नंबर एचआर 04ए-7304 हीरो हांडा आ रही थी। मोटरसाइकिल पर बैठा व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर घबरा गया, जिसे भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम ने दबोच लिया।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि इस दौरान तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की डिक्की में नीले रंग के पॉलिथीन से 3 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की गई। इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
मामले की तफ्तीश तत्कालीन हेड कांस्टेबल विकास कल्याण द्वारा अमल में लाई गई। पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेष किया। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोग में विचारण के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने दोषी मुस्तकीन को उपरोक्त सजा सुनाई।