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चरस रखने के 2 दोषियों को 4-4 साल की जेल, विशेष न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने सुनाई सजा

अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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नाहन : मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अदालत ने मुकेश गांव शमोन, टपरोली और सनम निवासी मानवा, सनौरा तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को दोषी ठहराया गया है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 27 फरवरी 2021 को पुलिस ने नेहरटी लिंक रोड पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बाइक के पेट्रोल टैंक पर रखे कैरी बैग से एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें काले रंग का पदार्थ पाया गया।

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जांच में यह पदार्थ चरस निकला, जिसका कुल वजन 855 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने ये फैसला सुनाया।

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