शिमला : प्रदेश में वाहनों की नंबर प्लेट पर नाम, पद, स्टिकर या किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शब्द लिखवाने पर हिमाचल पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल अधिकृत पंजीकरण नंबर ही मान्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में वाहन जब्त कर मामला कोर्ट में भेजा जाएगा।

पुलिस के अनुसार कई वाहन चालक नंबर प्लेट पर अपने नाम, राजनीतिक चिन्ह या अन्य शब्द लिखवा रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। वाहनों पर केवल मानक प्रारूप में जारी पंजीकरण नंबर ही प्रदर्शित किया जा सकता है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।
ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों पर केवल वैध और मानक नंबर प्लेट ही लगवाएं। साथ ही इस संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।



