खुले में शराब पी तो एक्साइज एक्ट तहत होगी कार्रवाई, इतने रुपए तक जुर्माने का प्रावधान

डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलास्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन एवं रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उपस्थित सदस्यों से रोकथाम के लिए उठाएं कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई।

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शिमला : डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलास्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन एवं रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उपस्थित सदस्यों से रोकथाम के लिए उठाएं कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई।

डीसी ने कहा प्रदेश सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान लांच किया है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के हर हित धारकों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है, ताकि सरकार के संकल्प को पूरा कर सकें। इसके साथ ही चिट्टा मुक्त हिमाचल बन सके। इस अभियान में हर नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और हित धारक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सरकार के इस अभियान के तहत की जा रही एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है। इसमें हर विभाग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है।

बैठक ने निर्देश दिए गए कि पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि नशे के कारोबार करने वालों के बारे में तुरंत सूचना जांच एजेंसियों को मिल सके। डीसी ने कहा नशा निवारण कमेटियों के माध्यम से नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

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बैठक में चर्चा के दौरान डीसी ने बताया कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए तो एक्साइज एक्ट की सेक्शन 46 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के तहत 1 हजार से लेकर पांच हजार तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही तीन महीने तक जेल का भी प्रावधन है।

विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा
बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स के बारे में इंटेलिजेंस/जानकारी का लेन-देन, चूरापोस्त और गांजे की फसल की गैर-कानूनी खेती पर नज़र रखना, क्रॉस स्टेट असर वाले केस की जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखना, स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग एब्यूज जागरूकता को बढ़ावा देना, गैर-कानूनी खेती और ड्रग के नुकसानदायक असर से प्रभावित इलाके में जागरूकता अभियान चलाना, नशीली फसल की गैर-कानूनी खेती से प्रभावित इलाकों में अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करना, ड्रग का पता लगाने के लिए इक्विपमेंट की जरूरतों का अंदाजा लगाना और प्रपोजल जमा करना पर चर्चा की गई।

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होटल मैरिज में बिना लाइसेंस के सर्व नहीं कर पाएंगे शराब
यदि बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य कोई भी वाणिज्यिक परिसर, अपने प्रतिष्ठान में आयोजित पार्टियों या समारोहों में बिना L-50B लाइसेंस के मदिरा परोसते हैं, तो उन्हें संबंधित जोन के कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा। इसमें पहला अपराध ₹50000, दूसरा अपराध: ₹75000, तीसरा और प्रत्येक अगले अपराध ₹100000 रुपए है।

इसके अलावा L-6A लाइसेंस केवल होटलों और रेस्तरां के लॉन, टैरेस, रूफटॉप, स्विमिंग पूल क्षेत्र, बैंक्वेट हॉल आदि में मदिरा परोसने के लिए जारी किया जाता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित लाइसेंसों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन पर जारी किया जाएगा।

इसमें L-3, L-4, L-5 (संयुक्त), L-4 & L-5, L-4A, L-5A, L-3A, L-4A, L-5A शामिल है। इस लाइसेंस के अनुदान के लिए उपरोक्त बारों के मालिकों के आवेदन को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और इसका अनुदान एवं नवीनीकरण जोन के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क (वित्त वर्ष 2025–26): ₹50000 रुपए है। यदि कोई L-3, L-4, L-5 (संयुक्त), L-4 & L-5, L-4A, L-5A, L-3A, L-4A, L-5A लाइसेंसधारी अपनी लाइसेंस प्राप्त परिसरों के बाहर, अपने ही प्रतिष्ठान के किसी अन्य भाग में बिना L-6A लाइसेंस के मदिरा परोसने की अनुमति देता है, तो संबंधित जोन के कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार दंड लगाए जाने का प्रावधान है।

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इसमें पहला अपराध 20,000, दूसरा अपराध 35,000 और तीसरा अपराध 50,000 रुपए है। इसके अलावा चौथे अपराध पर संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। L-50A (मैरेज पार्टी) L-50A परमिट: 72 बोतल IMFS/देशी शराब और 78 बोतल बीयर रखने की अनुमति है।

L-12AA (विशेष लाइसेंस – जिला प्रभारी द्वारा जारी किया जाता है जो 3 दिनों तक 20000, प्रत्येक अतिरिक्त दिन पर ₹8,000/ शुल्क रहता है। शराब के ठेके का समय प्रातः 9:00 बजे से रात 12:00 बजे तक और बार का समय दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक है।