पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास और 25000-25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 3-3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने की।

उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने गुरमीत सिंह पुत्र स्व. छितरूराम निवासी गांव निहालगढ़ और उसके साथी संजय चौधरी पुत्र दूनी चंद निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत अभियोग सिद्ध होने पर दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि मामला 2 जून, 2018 का है। एएसआई मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ एसआईयू कार्यालय नाहन से गश्त पर माजरा की ओर रवाना हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस टीम गोंदपुर में मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर एचपी 17ए-0429 पर राजबन की ओर से गोंदपुर की तरफ चूरापोस्त बेचने के लिए आ रहे हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने करीब 4:10 बजे दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित रोका और तलाशी ली। जांच के दौरान एक सफेद रंग के बैग में काले प्लास्टिक के पैकेट में चूरापोस्त (भुक्की) बरामद हुई, जिसका वजन 3 किलो 530 ग्राम पाया गया। पुलिस टीम ने बरामद मादक पदार्थ को अपने कब्जे में लिया। इस संबंध में उसी दिन रात 7:30 बजे थाना पांवटा साहिब में मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की तफ्तीश एएसआई मनोज कुमार ने की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत चालान अदालत में पेश किया। अदालत में विचारण के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।



