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14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का मौके पर होगा निपटारा

लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निपटारा किया जाएगा।

बिलासपुर : जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रतीक गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडुता न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों का मामला वर्तमान में किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, यदि वे आपसी सहमति के आधार पर अपने विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

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मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामलों को ऑनलाइन माध्यम से ई-पे के जरिए अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत होगी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भी भेजी जा सकती है।

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ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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