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DC बिलासपुर के आदेश: यातायात के लिए 11 फरवरी तक बंद रहेगी डंगार-चोखणा-बद्धाघाट सड़क

इस सड़क पर केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।

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बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमंडल के डंगार-चोखणा-बद्धाघाट सड़क की आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 11 फरवरी, 2026 तक बंद रहेगी।

उन्होंने बताया कि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के चलते इस सड़क पर केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।

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