एचपी होम स्टे नियम 2025 के तहत होम स्टे/बी एंड बी इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य

यदि कोई इकाई उपरोक्त प्रावधानों/ नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरूद्ध एचपी होम स्टे नियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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शिमला : प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से एचपी होम स्टे नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने बताया कि उक्त नियमों के क्लॉज 6 के अनुसार वह सभी पर्यटन इकाइयां/ होमस्टे, जो वर्तमान में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट/ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट योजना अथवा एचपी होम स्टे योजना, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संचालित हैं, उन्हें इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध -1) में पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि ऐसी इकाइयों का पंजीकरण उनकी वर्तमान पंजीकरण की वैधता तिथि तक बिना किसी पंजीकरण शुल्क के किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एचपी होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण के बिना कोई भी पर्यटन इकाई/होमस्टे संचालित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने सभी होम स्टे/बी एंड बी इकाई मालिकों से अनुरोध किया कि वह नियमों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य पंजीकरण करवाएं।

यदि कोई इकाई उपरोक्त प्रावधानों/ नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरूद्ध एचपी होम स्टे नियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पहले से पंजीकृत सभी होम स्टे/बी एंड बी इकाई मालिकों से अपील की है कि वह अपने इकाई का पंजीकरण नए होमस्टे नियम, 2025 के तहत करवाना सुनिश्चित करें।

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