Home Himachal हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर SC का बड़ा फैसला, 31 मई से...

हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर SC का बड़ा फैसला, 31 मई से पहले हर हाल में कराने होंगे चुनाव

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर पहले दिए गए निर्देशों में आंशिक राहत प्रदान की है।

0

नई दिल्ली/शिमला : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर पहले दिए गए निर्देशों में राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव को नहीं टाला जा सकता।

इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस समय सीमा को व्यवहारिक रूप से कठिन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन किया और सरकार को तैयारियों के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था।

ये भी पढ़ें:  विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने धामोई संपर्क मार्ग का किया शिलान्यास