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288 कैप्सूल के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाई ये सजा

2 जून 2020 को आरोपी को उसकी स्कूटी (नंबर HP17D-1531) से बरामद 288 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी पंकज चंदेल द्वारा की गई, जबकि आगे की जांच मुख्य आरक्षी रविंदर सिंह ने पूरी की।

पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी युसूफ खान पुत्र सैयद मोहम्मद निवासी काशीपुर, निहालगढ़, पांवटा साहिब को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा एमवी एक्ट के तहत अदालत ने 2000 रुपये जुर्माना और अदायगी न करने पर 15 दिन के कारावास की सजा भी सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून 2020 को आरोपी को उसकी स्कूटी (नंबर HP17D-1531) से बरामद 288 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी पंकज चंदेल द्वारा की गई, जबकि आगे की जांच मुख्य आरक्षी रविंदर सिंह ने पूरी की।

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उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना पुरुवाला में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-61-85 के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

Aapki Baat News Desk
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