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Himachal: नगर निकाय अध्यक्ष पदों का आरक्षण रोस्टर जारी, देखें पूरी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 और नगर निकाय चुनाव नियम, 2015 के तहत जारी की गई है।

शिमला :  हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 और नगर निकाय चुनाव नियम, 2015 के तहत जारी की गई है।

नगर निकाय का आरक्षण रोस्टर

जारी सूची के अनुसार प्रदेश की विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि कई स्थानों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कांगड़ा जिले की नगर पंचायत शाहपुर को रखा है।

नगर निकाय चुनाव का आरक्षण रोस्टर।

अदालत के आदेशों के मुताबिक सात अप्रैल तक पंचायतों में चुनाव के रोस्टर को फाइनल किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के तीसरे हफ्ते के अंत में जारी हो सकती है। राज्य में पंचायतों के यह चुनाव तीन चरणों में किए जा सकते हैं।

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Aapki Baat News Desk
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