नाहन : नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने 48 घंटे का साइलेंस पीरियड लागू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, जुलूस, प्रचार कार्यक्रम और मनोरंजन आधारित आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 304(B) के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं कर सकेगा और न ही किसी जुलूस, रैली या जनसभा में भाग ले सकेगा।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार सामग्री सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा लोगों की भीड़ जुटाने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम, थिएटर शो, मनोरंजन या अन्य सार्वजनिक आयोजन आयोजित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ के पूरे क्षेत्र में मतदान समाप्ति तक यानी 17 मई को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
