HomeHimachalNDPS मामले में नाहन निवासी दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सजा

NDPS मामले में नाहन निवासी दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सजा

नाहन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी सूरज पुत्र हरभजन सिंह निवासी नाहन को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20-61-85 के तहत दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास और 3000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

इसके साथ-साथ अदालत ने दोषी को अंडर सेक्शन 20 (बी) (ii) (बी) के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया. संबंधित जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें:  बीएड प्रशिक्षु ने गलती से निगला जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 12 फरवरी 2020 का है. पुलिस थाना पच्छाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी सूरज निवासी नाहन, पच्छाद के सराहां बस स्टेंड के समीप अपनी मीट की दुकान में चरस और गांजा बेचने का काम करता है.

इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी एएसआई मोती लाल पुलिस टीम के साथ उसकी दुकान में पहुंचे. तलाशी के दौरान दुकान में सिंगल बैड के नीचे 2 प्लास्टिक बैग (बोरी) मिले, जिन्हें खोलने पर उनके अंदर से 2.702 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. साथ ही दुकान की लकड़ी का गल्ला खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर से भी 00.17 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया. जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया.

ये भी पढ़ें:  शिमला आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर DC ने ली अधिकारियों की बैठक

जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाहों से पूछताछ की गई. अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकार्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

Hitesh Sharma
Hitesh Sharmahttps://aapkibaatnews.com
हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

Latest Articles

Explore More