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पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 25 हजार लगाया जुर्माना, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया अहम फैसला

उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2024 का है।

पांवटा साहिब : पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने आरोपी सोहन सिंह चौधरी निवासी जगदीशपुर, डाकघर खुदा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर (उत्तरप्रदेश) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2024 का है। आरोपी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने रात अपनी पत्नी की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह घर से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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उन्होंने बताया कि मामले की जांच एसआई अच्छर सिंह ने की। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

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