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सिरमौर में यहां खुलेंगी उचित मूल्य की नई दुकानें, 16 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

नाहन : जिला सिरमौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत चार स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं 16 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इनमें विकास खंड संगडाह के ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा के ग्राम ब्योंग टटवा वार्ड नंबर-1 व ग्राम पंचायत खाला क्यार के ग्राम खाला क्यार वार्ड नंबर-2, विकास खंड नाहन के ग्राम पंचायत नेहर स्वार के ग्राम कैंथ घाट के वार्ड नंबर-1, मानरिया तथा विकास खंड राजगढ के ग्राम पंचायत नईनेटी के ग्राम नईनेटी के वार्ड नंबर-3 शामिल हैं।

जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शमशेर सिंह ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वांछित सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन वेबसाइट http://emerginghimachal.hp.gov.in पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और 16 नवंबर, 2026 तक अपलोड किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र यदि हो, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बेरोजगारी (आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने) संबंधी प्रमाण पत्र, विधवा एकल नारी, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बीपीएल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्रथम प्राथमिकता ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन), स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं और महिलाओं के समूह को दी जाएगी। द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी, विधवा, दिव्यांग व्यक्ति व भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी।

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इसके अतिरिक्त तीसरी प्राथमिकता के लिए आवेदक को दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल प्रमाण पत्र तथा बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत व रद्द कर दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए व वांछित औपचारिकताओं के संबंध में इच्छुक आवेदक किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय दूरभाष नंबर 01702-222558 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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Aapki Baat News Desk
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