पांवटा साहिब : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या का प्रयास और मारपीट के मामले में बुधवार को 7 दोषियों को सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में 3 दोषियों को 5 वर्ष और 4 अन्य दोषियों को 6-6 महीने की सजा के साथ-साथ जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं.
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अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी जमील अहमद पुत्र तुफैल निवासी गांव खारा, डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब और उसके साथी बकिल मोहम्मद और मुबारक अली को आईपीसी की धारा 307 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 325 में 6 महीने और 1000 रुपये जबकि, धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इसी तरह दोषी सधाम हुसैन, खालिद हुसैन, सकिल अहमद और अला बक्शी को आईपीसी की धारा 325, 323 के तहत 6-6 महीने साथ-साथ प्रत्येक को 1-1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही धारा 341 के तहत भी चारों दोषियों को एक महीने की सजा सुनाई गई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में इन दोषियों को भी 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता शराफत अली निवासी खारा ने दोषियों के खिलाफ 18 नवंबर 2015 को उसके और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करने का केस पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीश तत्कालीन एएसआई देवी सिंह प्रभारी माजरा पुलिस ने अमल में लाई. दौराने तफ्तीश गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत अदालत में धारा 341, 323, 325, 307, 34 आईपीसी के तहत चालान अदालत में पेश किया. इस दौरान अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने सातों दोषियों को ये सजा सुनाई.