नाहन : शहर के बाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना के बाद शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 26 अक्टूबर को लागू की गई निषेधाज्ञा वापस ले ली गई है।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर ने 28 अक्टूबर की रात आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में अब तक दोनों समुदायों से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
बता दें कि 23 अक्टूबर की घटना के बाद शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर 26 अक्टूबर को निषेधाज्ञा लागू की गई थी। पुलिस के मुताबिक नाहन शहर, विशेषकर बाल्मीकि चौक और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।
वहीं, 29 अक्टूबर को करवाचौथ के चलते बाजार में अधिक आवाजाही रहने की संभावना को देखते हुए भी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया।
पुलिस बल की तैनाती और निगरानी रहेगी जारी
निषेधाज्ञा हटने के बावजूद शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
संवेदनशील स्थानों की निगरानी और यातायात व्यवस्था सहित अन्य एहतियाती उपाय भी जारी रहेंगे। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।
अफवाहों से बचने की अपील
पुलिस कप्तान ने लोगों से शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।
साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट अथवा फॉरवर्ड न करने और त्योहार के दौरान बाजार में यातायात व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने को कहा।
उन्होंने कहा कि किसी भी आवश्यक सूचना के लिए नजदीकी पुलिस थाने या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

