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हमीरपुर के मुख्य बाजार में 5 से 8 नवंबर तक वाहनों की एंट्री बंद, DC ने जारी किए आदेश

जिलाधीश ने बताया कि त्योहारों के सीजन में आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए ये निर्णय लिए गए हैं।

हमीरपुर : दिवाली पर्व के मद्देनजर हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने एक आदेश जारी करके शहर के मुख्य बाजार में 5 से 8 नवंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया रोक लगा दी है।

हालांकि, एंबुलेंस, अग्निशमन और डयूटी पर तैनात पुलिस वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

जिलाधीश ने बताया कि 5 और 8 नवंबर को डांग ग्वाली-हीरानगर सड़क पर सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इसी मार्ग पर 6 और 7 नवंबर को वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिलाधीश ने बताया कि त्योहारों के सीजन में आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने इनकी अक्षरशः अनुपालना के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील की है।

Aapki Baat News Desk
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