@Sirmaur : चोरी मामले में 2 दोषियों को 5 साल का कारावास

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने ये सजा सुनाई...

0

पांवटा साहिब  : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने चोरी के मामले के एक आरोपी अक्षय उर्फ वोडा पुत्र बाबूराम और अर्जुन पुत्र करतार सिंह दोनों निवासी गांव माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 457 के तहत 5 साल का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 380 के तहत 3 साल का कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 27 नवंबर 2015 का है। शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी हाउस नंबर 102 एकता कालोनी पांवटा साहिब, मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला ने माजरा पुलिस में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायत में कहा गया था कि 26 नवंबर 2015 को राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला में मिड-डे मील के बर्तन की चोरी हुई है। इस पर माजरा पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया।

मौके की तफ्तीश जांच अधिकारी एएसआई प्यार सिंह ने की। पुलिस ने 2 दिसंबर 2015 को बाता पुल माजरा मटक माजरी की तरफ जाने वाले सड़क पर दो युवकों की तलाशी ली, जिनके कंधे पर सफेद रंग का बोरा था।

बोरे की तलाशी लेने पर स्कूल से चोरी किए गए बर्तन बरामद किए गए, जिसकी शिनाख्त सैनवाला स्कूल के मुख्य अध्यापक दिनेश कुमार ने की। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।