चंडीगढ़/शिमला|
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई की अदालत ने आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित 8 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि गत 18 जनवरी को चंडीगढ़ में सीबीआई की अदालत में न्यायाधीश अलका मलिक ने हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित 8 पुलिसकर्मियों को इस मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुनाया.
बता दें कि यह मामला 2017 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में सामने आया था. यहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दबोचे गए आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस सीबीआई को सौंपा गया. जांच के बाद आईजी, डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई. यह फैसला हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण केस है, जहां पहली बार आईजी व डीएसपी रैंक के दो अधिकारियों सहित 8 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.