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चीनी की स्टॉक सीमा आधी, अब 1000 क्विंटल से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकेंगे व्यापारी, जमाखोरी पर रहेगी नजर

संशोधित प्रावधान 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो गए हैं। थोक व्यापारियों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बिलासपुर : जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा देशभर में चीनी के स्टॉक भंडारण की सीमा में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

संशोधित प्रावधान 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो गए हैं। जिला में कार्यरत सभी थोक व्यापारियों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए आदेशों के अनुसार अब व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित थी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी पर रोक लगाना तथा निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी सुनिश्चित करना है।

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शीतल शर्मा ने बताया कि जिला के सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर अपने चीनी के स्टॉक का विवरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने ऐसे व्यापारियों, जिन्होंने अभी तक उक्त पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने तथा स्टॉक संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध होने से विभाग को बाजार में चीनी की उपलब्धता की जानकारी मिलती रहेगी तथा स्टॉक सीमा से अधिक भंडारण पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

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इसके अतिरिक्त विभाग के निरीक्षक वर्ग को भी इस संबंध में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

Aapki Baat News Desk
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