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नवगठित, विभाजन में सम्मिलित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित: DC

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला चंबा के अंतर्गत विकासखंड मैहला, चंबा, भटियात तथा सलूणी की पुनर्गठित, नवगठित एवं विभाजन में सम्मिलित विभिन्न ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर दिए गए हैं।

चंबा : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला चंबा के अंतर्गत विकासखंड मैहला, चंबा, भटियात तथा सलूणी की पुनर्गठित, नवगठित एवं विभाजन में सम्मिलित विभिन्न ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विकासखंड मैहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनारा, बाट, सराहन, राड़ी, किलोड़, तागी, घलूण, मैहलोक, भटवाड़ा, कलमला तथा विकासखंड चम्बा की ग्राम पंचायत उदयपुर, भनोता, सरू, चनेड तथा विकासखंड भटियात के अंतर्गत समोट, ओसल, जसूर, देवी-देहरा तथा विकासखंड सलूणी की ग्राम पंचायत सनूह, भांदल, भसूआ, संघणी के प्रारूप जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि उक्त निर्वाचक नामावली की प्रतियां उपायुक्त कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी आक्षेप या प्रविष्टियों के संबंध में आक्षेप को लेकर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो निर्धारित प्रपत्र 2, 3 एवं 4 में 13 अप्रैल 2026 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रपत्र ग्राम पंचायत तथा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क उपलब्ध होंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी दावे एवं आपत्तियां पुनरीक्षण प्राधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी को संबोधित की जानी चाहिए। इनका प्रस्तुतिकरण व्यक्तिगत रूप से अथवा अभिकर्ता के माध्यम से किया जा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।

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उपायुक्त ने बताया कि पुननिरीक्षण अधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने की अवधि 17 अप्रैल तक रहेगी। अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष 24 अप्रैल तक अपील दायर की जा सकेगी । इसी तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने की अवधि 27 अप्रैल तक होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अप्रैल या उससे पहले किया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर लें और यदि आवश्यक हो तो समय रहते अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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